मदरसा बोर्ड के चेयरमैन बने रहेंगे एमडी चोपदार, नियुक्ति रद्द के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
चोपदार पहले ऐसे अध्यक्ष जो मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर मिलने वाली कोई सुविधा नहीं ले रहे
झुंझुनूं। राजस्थान मदरसा बोर्ड के चेयरमैन पद पर एमडी चोपदार बनें रहेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने इसी साल फरवरी में चोपदार की नियुक्ति को रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है। एमडी चोपदार ने बताया कि वे बिना किसी स्वार्थ के राजस्थान मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष पद पर कार्य कर रहे थे। राजस्थान मदरसा बोर्ड को सितंबर 2020 में ही संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। जिसके बाद उनकी पहली नियुक्ति थी। संवैधानिक दर्जा मिलने के कारण उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले उन्हें हटाया नहीं जा सकता। जब उन्हें फरवरी 2024 में नियुक्ति रद्द का आदेश मिला तो भी वे राजस्थान से बाहर थे।
राजस्थान आने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी। आज हाईकोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी है। चोपदार ने बताया कि वे सोमवार को फिर से जाकर अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। आपको बता दें कि चोपदार संभवतया पहले ऐसे अध्यक्ष है। जो मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर मिलने वाली कोई सुविधा नहीं ले रहे हैं। यह तर्क में भी चोपदार के वकील ने कोर्ट में रखा और कहा कि जिस तरह निस्वार्थ भाव से चोपदार काम कर रहे है। उन्हें गलत तरीके से हटाया जा रहा है। चोपदार का कार्यकाल 2026 में पूरा होगा। चोपदार ने कहा है कि जो काम चल रहे है। उन्हें पूरा करने का संकल्प लिया है। उसे पूरा करेंगे।