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झुंझुनूं का नं. 1 न्यूज़ नेटवर्क

पोती जितनी उम्र की मासूम से छेड़छाड़ करने वाले 70 साल के बुजुर्ग चौकीदार को 6 साल की जेल

सिंघाना में छह साल की मासूस से छेड़छाड़ का मामले में कोर्ट का फैसला

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झुंझुनूं। पोक्सो कोर्ट की विशेष न्यायाधीश सोनिका पुरोहित ने पोक्सो से जुड़े एक मामले में छह साल की मासूम बच्ची से छेड़छाड़ व दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में आरोपी बुजुर्ग को छह साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला घटना के 17 महीने में आ गया। मामला सिंघाना थाने से जुड़ा हुआ है।

पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक ओमप्रकाश सैनी बगड़ ने बताया कि 23 अगस्त 2022 को पीड़िता की मां ने सिंघाना थाने में मामला दर्ज करवाया था कि उसकी छह साल की बेटी अपनी दादी के साथ पास के ही एक भवन में चल रही धार्मिक कथा कार्यक्रम में गई थी। वहां से उसकी बेटी घर जाने की बोलकर निकल गई। लेकिन घर नहीं पहुंची। जब पीड़िता की मां अपनी बेटी को ढूंढते हुए इस भवन में पहुंची। तो वहां पर कार्यरत चौकीदार दूदवा हाल वार्ड नंबर 13 सिंघाना निवासी 70 वर्षीय फतूराम उर्फ फतेहसिंह पुत्र नथुराम मेघवाल के कमरे के बाहर उसकी बेटी की चप्पल मिली।

उसने कमरे में देखा तो आरोपी फतूराम उसकी छह साल की नाबालिग बेटी के साथ अश्लील हकरत कर रहा था। जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें और तर्क  सुनने के बाद सोमवार को फैसला दिया है। जिसमें कोर्ट ने आरोपी फतूराम को छह साल के कठोर कारावास तथा 10 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के 20 हजार रूपए देने के आदेश दिए है। आपको बता दें कि इस मामले में विशिष्ट लोक अभियोजक ओमप्रकाश सैनी बगड़ ने दलील पेश करते हुए कहा था कि यदि बच्चियां अपने मोहल्ले में सुरक्षित नहीं रह सकती। तो वे जब अन्य जगहों पर जाएगी तो उनकी सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जा सकेगा। जिस पर कोर्ट ने यह फैसला देते हुए छह साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने यह फैसला घटना के साढ़े 17 माह बाद ही सुनाया है। पुलिस ने भी इस मामले में ना केवल तुरंत गिरफ्तारी कर चालान पेश किया था। वहीं कोर्ट ने भी ट्रायल में तेजी दिखाई है।