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झुंझुनूं का नं. 1 न्यूज़ नेटवर्क

पत्नी की हत्या करने पर पति को आजीवन कारावास की सजा, खेतड़ी में सितंबर 2021 को हुई थी घटना

हत्या कर कमरे को बाहर से बंद कर चला गया था आरोपी

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खेतड़ी। अपर सेशन न्यायाधीश खेतड़ी ने सोमवार को हत्या के एक प्रकरण में दोषी पति को आजीवन कारावास व आर्थिक दण्ड से दण्डित किया। प्रकरण के अनुसार खेतड़ी थाने में 9 सितंबर 2021 को परिवादी वार्ड 14 खेतड़ी निवासी किशोर कुमार ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट में बताया कि उसका पिता नोरंग लाल व मां यशोदा में कई दिनों से लड़ाई-झगड़ा चल रहा था। एक दिन नौरंग लाल ने परिवादी की मां यशोदा की हत्या कर दी। कमरे को बाहर से बंद कर चला गया।

पुलिस ने हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर अनुसंधान कर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में आरोपी नौरंग लाल के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया। जहां से यह प्रकरण कमिट हो अपर सेशन न्यायाधीश न्यायालय संख्या 01 में रजिस्टर किया गया। इस मामले में अपर लोक अभियोजक उदयभान सिंह ने न्यायालय में 12 साक्षियों की गवाही दर्ज करवाई व 39 दस्तावेज प्रदर्शित किए। अपर सेशन न्यायाधीश श्वेता शर्मा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर आरोपी खेतड़ी निवासी नौरंग लाल को अपनी पत्नी यशोदा की हत्या का दोषी मानते हुए धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता में आजीवन कारावास व दस हजार रुपयों के अर्थदण्ड से दण्डित किया। आरोपी की सभी सजाएं एक साथ चलेगी। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक उदयभान सिंह ने पैरवी की।

बुहाना व पचेरी थाने में लाईसेंसशुदा हथियार जमा किए
लोकसभा चुनावों के मध्यनजर देखते हुए पचेरीकलां पुलिस ने 55 लाईसेंसशुदा हथियार जमा करा लिए है। 12 लाईसेंसशुदा हथियार जमा कराने के लिए निर्देशित किया गया है, जिन्हें तीन दिवस में जमा करा लिया जाएगा। पचेरीकलां थाना के तहत कुल 67 लाईसेंसशुदा हथियार पंजीयन है। उक्त जानकारी मालखाना इंचार्ज बिरेन्द्र कुमार ने दी। इसी तरह बुहाना पुलिस ने 42 लाईसेंसशुदा हथियार जमा करा लिए हैं। इसके अलावा 18 लाईसेंसशुदा हथियार जमा कराने के लिए पाबंद किया गया है।